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पेट्राल पंपो पर डीजल-पेट्रोल का रिजर्व स्टाक रखने के निर्देश

रतलाम ,22 सितम्‍बर(ई खबर टुडे)।विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर जिला अनुज्ञापन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान द्वारा म.प्र. मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑयल आदेश 1980 की कंडिका 10 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए रतलाम जिले के समस्त मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑयल अनुज्ञप्तिधारियों को पेट्रोल पंप पर मोटर स्पिरिट 2 हजार लीटर एवं हाई स्पीड डीजल आयल का 4 हजार लीटर का पंपेबल रिजर्व स्टॉक रखने हेतु आदेशित किया है।

जारी आदेश के अनुसार पेट्रोल पंप पर रिजर्व स्टॉक होने पर पेट्रोल पंप अनुज्ञप्तिधारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी अथवा इस हेतु कलेक्टर द्वारा प्राधिकारी की अनुमति से ही डीजल-पेट्रोल का विक्रय करेंगे।

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